वृद्धावस्था पेंशन
योग्यता
1. महिलायें जो 60 वर्ष से अधिक तथा पुरूष्ा जो कि 65 वर्ष से अधिक है।
2. आवेदक की मासिक आय 1000रू0 यदि वह अकेला है तथा 1500रू यदि पती पत्नी दोनों जीवित है से अधिक नहीं होनी चाहिये।
पेंशन दर
- 250 रू मासिक
संस्वीकृति का अधिकार (ग्रामीण क्षेत्र)
ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक सरपंच/विधायक द्वारा सत्यापित आवेदन ग्राम सभा/सी0एस0सी0 सेन्टर को प्रस्तुत करेगा।
संस्वीकृति की विधि (नगरीय क्षेत्र)
आवेदक अपना आवेदन निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नगरनिगम/सी0एस0सी0 सेन्टर में प्रस्तुत करता है।
अयोग्य व्यक्ति
सरकार के द्वारा निर्धारित वृद्धावस्था पेंशन नियमों के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन के लिये अयोग्य है-
1. यदि आवेदक या उसके बच्चे बिक्री कर का मूल्यांकन कर रहे है।
2. प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या समान पद के अधिकारी या व्यापारी जिनकी मासिक आय 4000रू0 या इससे ज्यादा है।
3. यदि आवेदक के पुत्र/पुत्री डाक्टर, वकील, सी0ए0, आयकर सलाहकार, अभियन्ता, ठेकेदार या कोई भी अन्य व्यापारी है।
4. यदि आवेदक के पुत्र/पुत्री आयकर का मूल्यांकन कर रहे है।
विधवा पेंशन
विधवाओं के कल्याण हेतु राज्य सरकार द्वारा विधवाओं तथा निराश्रय स्त्रियों को निर्धारित रकम दी जाती है।
योग्यता
सभी विधवा तथा निराश्रय स्त्रियां
अयोग्यता
1. आय रू0 10000 सालाना से ज्यादा
2. रू0 200 प्रतिमाह से ज्यादा किसी भी अन्य पेंशन द्वारा
आवेदन
1. आवेदन प्रपत्र सरपंच/नम्बरदार/नगरनिगम कमिशनर द्वारा सत्यापित होना चाहिये।
2. सम्बन्धित पटवारी से आय रिपोर्ट
3. आवेदन पत्र जांच समिति/सी0एस0सी0 सेन्टर के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिये।
विकलांग पेशन
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु राज्य सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रू0 200 प्रति माह प्रदान करती है।
योग्यता
1. आवेदक की आयु 18 साल से कम होनी चाहिये।
2. विकलांगता का प्रतिशत 70 या इससे अधिक होना चाहिये।
3. आवेदक की आय रू0 10000 सालाना से अधिक नहीं होनी चाहिये
4. आवेदक रू0 200 प्रतिमाह या उससे ज्यादा नहीं किसी भी अन्य प्रकार के पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा हो।
5. आवेदक के पास विकलांग प्रमाणपत्र होना चाहिये।
सत्यापित
आवेदन प्रपत्र सरपंच/नम्बरदार/नगरपालिका अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये।